मारपीट की घटना में तीन वर्षो के सश्रम कारावास की सजा

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बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने मारपीट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के कमरूद्दीनपुर निवासी मंटुन यादव, फुलेना यादव व राहुल यादव को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी.
Source: Begusarai News