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बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने अपहरण और हत्या मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के तेयाय निवासी अशोक कुमार सिंह को धारा 364, 302/34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है. अभियोजन की ओर से एपीपी प्रभाकर शर्मा ने नौ गवाहों की गवाही करायी.
Source: Begusarai News