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एसडीजेएम बालेंद्र शुक्ला ने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित मुफस्सिल थाने के पहाड़पुर निवासी फुलेना महतो को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ सुरुचि कुमारी ने छह गवाहों की गवाही करायी.
आरोपित पर आरोप है कि 22 मार्च, 1992 को ग्राम धबौली टोला पहाड़पुर में तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष श्यामकांत झा के द्वारा मुफस्सिल कांड संख्या 52/92 के अनुसंधान के दौरान एक देसी पिस्तौल बरामद की गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 63/92 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
Source: Begusarai News