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बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्र ने चोरी एवं मारपीट के आरोपित बखरी थाने के बगरस निवासी विमल महतो, बाबू साहेब पासवान, रामौतार पासवान, परमानंद पासवान व रामनंदन महतो को दोषी पाकर तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा एवं 25-25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीओ राधेश्याम प्रसाद ने आठ गवाहों की गवाही करायी.
Source: Begusarai News