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बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सब्दलपुर निवासी जगदंबी यादव व सिकंदर यादव को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 25 नवंबर, 2001 को 11 बजे रात्रि में ग्रामीण सूचक गिरीश यादव खाना खाकर डेरा पर जा रहा था.
Source: Begusarai News