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भागलपुर: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए भागलपुर में 24 अक्तूबर 1989 को हुए दंगे के मुख्य आरोपी तत्कालीन हिंदू महासभा के सदस्य रहे कामेश्वर यादव सहित नौ आरोपियों को बरी कर दिया. यह फैसला 26 वर्षों के बाद आया है. सभी आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष कोई ठोस गवाह नहीं पेश कर सके. कोर्ट ने आरोपियों की दंगा में संलिप्तता की सीधी भूमिका नहीं पायी. मामले में सरकार की ओर से अपर विशेष लोक अभियोजक अतीउल्लाह और बचाव पक्ष से अभयकांत झा ने पैरवी की.
Source: Bhagalpur News