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बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने मारपीट मामले के आरोपित नावकोठी थाने के चक्का निवासी राम कुमार महतो और रामजीवन सिंह को दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 में रिहा कर दिया.
Source: Begusarai News