Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
भागलपुर: षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला की कोर्ट ने सबौर के शिक्षक तारणी प्रसाद रजक के अपहरण मामले में सोमवार को अरुण मंडल को दोषी करार दिया. अदालत चार मई को आरोपित अरुण मंडल के खिलाफ सजा सुनायेगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्र व बचाव पक्ष से अलका पांडे ने केस की पैरवी की.
Source: Bhagalpur News