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बांका: अमरपुर थाना क्षेत्र के मैनमा गांव में घटित घटना में तीन अभियुक्त को दोषी पाकर न्यायाधीश संजय कुमार सिंह एडीजे फस्ट ने उम्र कैद एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार के मैनमा गांव के राधे दास, भगवान दास एवं महेश दास ने भरथरी नाच के दौरान गांव के ही अनिरुद्ध दास को नाच दिखाने के बहाने बुला कर एक बोरे में बंद कर दिया उसके बाद मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी.
Source: Banka News