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बेगूसराय (कोर्ट) : तृतीय न्यायाधीश दोयम भानू प्रताप सिंह ने हत्या के आरोपित नावकोठी थाने के समसा निवासी हरिनंदन महतो व रंजीत महतो को अंकित धारा 302/34 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई 11 जून को होगी.
Source: Begusarai News