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बेगूसराय(कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या मामले के काराधीन आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के रघुनाथपुर निवासी बाना यादव को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया.अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने नौ गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललन कुमार ने बहस की. आरोपित पर आरोप था कि दो अक्तूबर, 2013 को ग्रामीण सूचक पिंटू यादव के भाई सिंटू यादव की गोली मार कर हत्या कर दी थी.
Source: Begusarai News