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बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानु प्रताप सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बरौनी थाने के मोसादपुर निवासी संतोष कुमार को धारा 325 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर प्रोवेशन एक्ट के तहत रिहा कर दिया. इसी मामले के अन्य आरोपित बरौनी थाने के मोसादपुर निवासी रामविलास सिंह, आशुतोष कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी योगेंद्र नारायण सिंह ने सात गवाहों की गवाही करायी.
Source: Begusarai News