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भागलपुर: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने सुलतानगंज निवासी व्यवसायी चेतन राजहंस अपहरण कांड में मंगलवार को तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने सुलतानगंज निवासी दीपक मंडल, बबलू मंडल व अरविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी. इस मामले के तीन आरोपी चंदन मंडल, गिरिजा यादव व बबलू का अलग से ट्रायल चल रहा है. यह घटना 27 अक्तूबर 2012 की है.
Source: Bhagalpur News