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झाझा: भारतीय किशोर व युवा वर्ग अत्याधुनिक की दौड़ में फेसबुक का दीवाना बनते जा रहे हैं. फेसबुक के उपयोग में थोड़ी सी असावधानी से कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है. इस बाबत जमुई जिला विधिक संघ के उपाध्यक्ष अधिवक्ता कैलाश अडुकियां, राजेंद्र मंडल समेत कई अधिवक्ताओं ने बताया कि धारा 66 ए को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है. बावजूद इसके सोशल साइटों पर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले सावधान रहने की जरूरत है.
Source: Jamui News