Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
भागलपुर: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश जेके सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार दिया है. इनके खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाया जायेगा. मामले में चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके खिलाफ अलग-अलग मामले हैं. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय सिंह व बचाव पक्ष से सेरुस लाल ने पैरवी की है. वर्ष 2010 में कोतवाली पुलिस की टीम कालीघाट मोड़ के पास गश्त के दौरान वाहनों की जांच कर रही थी.
Source: Bhagalpur News