Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
बेगूसराय (कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नावकोठी थाने के समसा निवासी हरिनंदन महतो एवं रंजीत पासवान को धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन रामविलास यादव ने 13 गवाहों की गवाही करायी, जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया.
Source: Begusarai News