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बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या एवं मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सादपुर निवासी मिठो महतो, कुंदन महतो, रामचंद्र महतो, तनुकलाल महतो, सिंह जी महतो को हत्या के आरोप से बरी करते हुए धारा 341, 323 में दोषी पाया.
Source: Begusarai News