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भागलपुर: नवंबर से अगर कोई दवा दुकानदार किसी को बिना परची के दवा देगा, तो वैसे दवा दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो सकता है. दरअसल स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वैसे दुकानदार जो बिना डॉक्टर के परची के दवा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये. जो दवा दुकानदार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाये.
Source: Bhagalpur News