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भागलपुर: काजीचक में परमानंद शर्मा के घर पर जमुई के पूर्व सांसद भूदेव चौधरी व अन्य पर तथाकथित कब्जा करने के मामले में सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. वर्ष 2013 के 29 जुलाई से लेकर 29 दिसंबर के बीच में घटित घटना को लेकर परमानंद शर्मा ने कोर्ट में नालसी वाद किया था. मोजाहीदपुर थाने में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने केस फाइनल कर दिया था, जिसके बाद परमानंद शर्मा ने मामले में सीजेएम कोर्ट गये थे.
Source: Bhagalpur News