गैर इरादतन हत्या मामले में पांच वर्षो की हुई सजा

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बेगूसराय (कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने गैर इरादतन हत्या मामलों के आरोपित बछवाड़ा थाने के नारेपुर पश्चिम निवासी रामचंद्र यादव, सुनयना देवी, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार को दोषी पाकर पांच वर्षो की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार ने 11 गवाहों की गवाही करायी.
Source: Begusarai News