थानेदार संतोष व संजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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भागलपुर: प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद रुस्तम उर्फ मीनू मियां को पुलिस पूछताछ के दौरान टॉर्चर किये जाने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने थानेदार संजय विश्वास व संतोष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाइकोर्ट जज आइए अंसारी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि दोनों थानेदार पहले निचली अदालत में पेश हों और वहां पर ही नियमित जमानत याचिका की गुहार लगाएं. फिलहाल मामले के आरोपी थानेदार संजय विश्वास तातारपुर थाना के प्रभारी हैं और संतोष शर्मा आदमपुर थाना प्रभारी के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इसी मामले में कोतवाली थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर कुमोद कुमार को इश्तेहारी करार दे दिया है.
Source: Bhagalpur News