विवाहिता का अपहरण कर यौन शोषण के मामले में दस वर्ष की सजा

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) निरंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को शादी की नीयत से विवाहिता का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में दोषी पा कर बिहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी मो अशफाक उर्फ कारे को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. उस पर 10 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है.
Source: Bhagalpur News