हत्या आरोपित को मिली आजीवन कारावास की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या आरोपित खगड़िया जिले के मानसी थाना अंर्तगत चकहुसैनी निवासी सतीश कुमार को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी)ए 26, 27 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित इस मामले में लगातार 11 वर्षो से जेल में बंद है.
Source: Begusarai News