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जिले के मृत व वृद्ध हो चुके लाइसेंसधारकों के आर्म्स शस्त्रागार में जमा होंगे। इनमें 10 लाइसेंसधारक की मृत्यु हो गई है। जबकि तीन वृद्घ हो चुके हैं। इसे लेकर जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। आर्म्स मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिनकी सूची जारी की गई है, उनके लाइसेंस तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया गया है। उन्हें लाइसेंस संबंधित थाना के शस्त्रागार या अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जीवित लाइसेंसधारक और मृत के वैध उत्तराधिकारी को निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर शस्त्र जमाकर रसीद ले लें। इसके लिए 1000 रुपये की रसीद भी कटा लें ताकि ऐलिस पोर्टल पर डाटा हटाने की कार्रवाई की जा सके।