30 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक सफाई का मासिक शुल्क लगेगा;

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भागलपुर। संभव है कि नये साल में शहरवासियों के बजट में एक और खर्च जुड़ जाएगा। नगर निगम अब सफाई शुल्क (यूजर चार्ज) लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग से एक साल पहले ही पत्र आ गया है। नगर निगम आमलोगों को जानकारी देने के लिए इसका प्रचार प्रसार करेगा। संभावना है कि अगले तीन-चार महीने में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके तहत आवासीय होल्डिंग के अलावा कमर्सियल बिल्डिंग, विवाह भवन, नर्सिंग होम, होटल आदि के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किये गए हैं। हालांकि विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यह व्यवस्था न सिर्फ भागलपुर नगर निगम में बल्कि अन्य नगर निकायों में भी लागू होगी। इसके लिए दर अलग अलग होगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद नगर निगम द्वारा शहर सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए शहर में नई व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत गीला सूखा कचरा उठाने करने के लिए संसाधन बढ़ाये गए हैं। नगर निगम द्वारा 55 नए गार्बेज ऑटो टीपर करीब 5 करोड़ 88 लाख पचास हजार रुपए की लागत से पहले ही खरीदे गए हैं। अब चार हाईवा की भी खरीद हो गई है। जिसे प्रत्येक जोन में भेजा जाएगा। इसके पहले सभी वार्डों में चार-चार हाथ ठेला की आपूर्ति की गई थी। इससे वार्ड के गीले सूखे कचरे को उठाकर जैविक खाद प्लांट और प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। नगर निगम 8 ट्रैक्टर और दो जेसीबी की भी खरीद कर रहा है। शहर के चार जोन में एक-एक ट्रांसफर स्टेशन और एक-एक जैविक खाद पिट बनाया जा रहा है। नगर निगम में स्लम एरिया को छोड़कर बाकी सभी होल्डिंग धारकों से मासिक शुल्क वसूले जाएंगे। वर्जित जगहों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना की राशि 300 रुपए से 2000 तक होगी। स्वास्थ्य शाखा प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि पूर्व में विभाग से जो दर निर्धारित हुआ है उसकी कॉपी टैक्स शाखा को दी जाएगी और प्रत्येक होल्डिंग के प्रकार के अनुसार टैक्स शाखा से होल्डिंग टैक्स में शुल्क जोड़ दिया जाएगा।

यूजर चार्ज इस तरह से होंगे (मासिक रुपए में)

विवरण नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत

आवासीय मकान 30 25 20

अपार्टमेंट 1500 1000 500

स्ट्रीट वेंडर 50 30 20

मिठाई दुकान, ढाबा आदि 100 75 50

रेस्टोरेंट, होटल 500 250 150

क्लिनिक, लैब 250 150 100

अस्पताल 50 बेड तक 1500 1200 1000

अस्पताल 50 बेड से अधिक 3000 2000 1500

धार्मिक संस्थान 100 50 30

लघु एवं मध्यम उद्योग 500 300 200

लघु एवं मध्यम उद्योग 500 300 200